लॉकडाउन फोर के दौरान जिले में बसों का परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। डीएम की अगुआई में इस आशय का निर्णय जिला आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दरअसल इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि 31 मई तक बस परिचालन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लॉकडाउन-4 के दौरान बिहार में बसों का अंतरजिला और अंतरराज्यीय संचालन भी नहीं होगा। जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय किया है।
परिवहन विभाग ने इसी के तहत बसें नहीं चलाने का निर्देश सभी जिलों के डीएम को दिया है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 को लेकर जारी दिशा-निर्देश में बसों के परिचालन की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है, लेकिन राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी कामगारों की सहुलियत के लिए केवल राजधानी और कामगारों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेनों के यात्रियों को पहुंचाने के लिए ही बसों को चलाने की अनुमति दी है।
इसी आधार पर परिवहन विभाग ने यात्रियों के लिए शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बसों के परिचालन और इनका किराया तय करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया है। डीएम ने गाइड लाइन के अनुसार ऐसे विशेष वाहनों के किराए दर तय कर डीटीओ को इस पर अमल कराने को कहा है। गौरतलब है कि पूरे देश में लॉकडाउन- फोर लागू है, जो 31 मई तक रहेगा। इसी बीच हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कई इलाकों में कुछ रियायतें दी गई है।
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दैनिक भास्कर,,1733
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