जिले में अप्रैल में बेमौसम आंधी, ओलावृष्टि व बारिश के कारण लगभग 6 हजार एकड़ खेतों में लगी गेहूं, मक्का, मौसमी सब्जी तथा फलदार पौधों को नुकसान हुआ है।
नुकसान के मुआवजा के लिए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे किसान जिसका फसल नुकसान हुआ है, वह विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन अावेदन कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा ने बताया कि अप्रैल माह में हुई फसल क्षति की मुआवजा के लिए किसानाें के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। अगर किसी किसान को अप्रैल माह में आई आपदा के कारण फसल की क्षति हुई है तो वे अाॅनलाइन आवेदन कर मुआवजा का दावा कर सकते हैं। मालूम हो कि जिले में मक्का की खेती किए किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कई किसान तो कर्ज लेकर खेती किए थे।
विभाग के वेबसाइट पर करना होगा आवेदन : मुआवजा के लिए किसान राज्य सरकार की वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर दिए गए लिंक DBT in Agriculture पर अप्रैल माह के लिए दिए गए लिंक पर आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुदान प्रति किसान केवल दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन विभाग के वेबसाइट पर 20 मई तक ही ली जाएगी। हालांकि विभागीय अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।
किसानों के अनुदान की राशि तय : विभागीय सूत्रों के अनुसार सिंचित क्षेत्र के लिए प्रभावित किसानों को 6800 तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा खड़ी या खेतों में काटी गई फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का प्रावधान है।
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दैनिक भास्कर,,1733
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