आर ब्लॉक-दीघा सिक्स लेन हाइवे के किनारे जमीन की सर्किल दर बढ़ेगी। अभी इसके दोनों किनारे आवासीय श्रेणी में जमीन है। इसे बदलकर व्यावसायिक श्रेणी में लाने की तैयारी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक रेललाइन होने के कारण पहले व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। सिक्स लेन हाइवे बनने के बाद से व्यावसायिक गतिविधि तेज होगी। इसको ध्यान में रखकर बदलाव किया जाएगा। अभी यहां की सर्किल दर करीब 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा है। व्यावसायिक श्रेणी में आने के बाद करीब 95 लाख रुपए प्रति कट्ठा हो जाएगी।
यहां भी होगा बदलाव
रूपसपुर नहर से दीघा रोड, पाटलिपुत्र स्टेशन जाने वाली सड़क, गोला रोड सहित आधा दर्जन रोड की सर्किल दर में भी बदलाव होगा। इन सड़कों के किनारे की जमीन अभी आवासीय श्रेणी में है। इसे बदलकर व्यावसायिक श्रेणी में लाया जाएगा।
सरकार का बढ़ेगा राजस्व
सर्किल दर में बदलाव होने के बाद राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। सर्किल दर की 10 प्रतिशत राशि रजिस्ट्री शुल्क के रूप में नगर निगम क्षेत्र में ली जाती है। वहीं, नगर परिषद क्षेत्र में सर्किल दर का 8 प्रतिशत राशि रजिस्ट्री शुल्क के रूप में ली जाती है।
बदलाव का तरीका
जमीन की सर्किल दर में बदलाव करने के लिए मूल्यांकन समिति का गठन होता है। डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी में जिला अवर निबंधक, अपर समाहर्ता राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मी आदि शामिल रहते हैं। जमीन का आकलन कर भूमि उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मी रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा के बाद जिलास्तर पर निर्णय लिया जाता है। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट दी जाती है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद नई सर्किल दर लागू होती है।
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दैनिक भास्कर,,1733
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