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Wednesday, September 9, 2020

शिक्षा सेवक को 15 दिनों का पितृत्व और 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा

अब राज्य के शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) को भी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलेगा। महिला शिक्षा सेविका को 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश मिलेगा। मातृत्व व पितृत्व अवकाश सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा। सेवा के दूसरे साल से सालाना 16 आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अधिकतम 60 दिनों तक यह अवकाश संचित किया जा सकता है।

शिक्षा विभाग ने लगभग 29 हजार शिक्षा सेवकों के लिए सेवा नियमावली जारी कर दी। जन शिक्षा निदेशक कुमार रामानुज ने इस संबंध में आदेश जारी किया। कार्य अवधि केंद्र संचालन दिन में 8 बजे से 3 बजे तक होगी। सप्ताह में 6 दिनों का कार्य दिवस होगा। गर्मी के दिनों में समय में बदलाव होगा। सेवा अभिलेख संधारण डीपीओ (साक्षरता) के पास जिला स्तर पर रहेगी। संविदा कर्मियों के लिए उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर यह सुविधा दी गई है।



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Education worker will be given 15 days of paternity and 26 weeks of maternity leave

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दैनिक भास्कर,,1733

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