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Tuesday, June 25, 2024

CBI केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर सकती है:शराब नीति में करप्शन मामले में पेशी; दिल्ली CM मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से तिहाड़ में बंद

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ED के बाद अब CBI गिरफ्तार कर सकती है। CBI ने सोमवार (25 जून) को तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से शराब नीति में करप्शन केस में पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। CBI को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत भी मिल गई है। केजरीवाल को आज यानी 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले CBI दिल्ली सीएम को गिरफ्तार कर सकती है। मंगलवार (25 जून) की देर रात मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, बाद में पता चला कि जांच एजेंसी ने उनसे सिर्फ पूछताछ की और तिहाड़ से वापस लौट गई। ED ने 21 मार्च को शराब नीति मामले में केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने 1 जून तक चुनाव प्रचार के बाद 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया था। फिलहाल, केजरीवाल 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। तिहाड़ में आज केजरीवाल के 87 दिन पूरे हो गए हैं। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली जमानत का फैसला पलटा 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने 23 जून को जमानत को लेकर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है, लेकिन केंद्र सरकार CBI के साथ मिलकर उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार करवाने की साजिश रच रही है। हाई कोर्ट के फैसले की खबर पढ़ें... AAP बोली- ये जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतेहा AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की इंतेहा हो गई है। कल जब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, इससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने CBI के अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची है। ये साजिश है केजरीवाल के खिलाफ CBI का फर्जी मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने का। पूरा देश भाजपा की चाल, उनका जुर्म और अत्याचार देख रहा है। इस देश के अंदर किसी को कैसे न्याय मिलेगा, अगर इसी तरह झूठे मुकदमे लगाकर केजरीवाल को जेल में रखने, उनकी राजनीति खत्म करने और AAP को खत्म करने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा- दलीलों पर ठीक से बहस नहीं हुई राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ ED ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने 21 जून को जमानत पर रोक लगा दी थी। आज हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए हम उसके फैसले को रद्द करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ED को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है, 'हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है।' अब कल (बुधवार को) सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा। हाई कोर्ट की 5 बड़ी टिप्पणियां 24 जून: ​​सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही केजरीवाल ने 23 जून को हाई कोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के सीएम की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी। ईडी ने अगले दिन इसे चुनौती दी और हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 24 जून: सुप्रीम कोर्ट रूम LIVE सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (24 जून) को हुई सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए थे। वहीं, ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलीलें दी। पढ़िए ये दलीलें... 20 जून​​​​​: लोअर कोर्ट ने कहा था- ED के पास केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत नहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के बेल ऑर्डर की 5 बातें... लोअर कोर्ट ने जमानत के लिए 2 शर्तें लगाईं 1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। 2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ED का आरोप- लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि जमानत का फैसला सही नहीं है।एजेंसी ने आरोप लगाया कि हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी थीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी वकीलों से 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था। 21 जून को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई सिलसिलेवार पढ़ें .... SG एसवी राजू (ED के वकील) की 4 दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी (केजरीवाल के वकील) की 4 दलीलें... ED ने कहा- हवा में जांच नहीं की, AAP की दलील- केस फर्जी 2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है।​​​​​​ पूरी खबर पढ़ें... 10 मई: 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए। 10 मई की शाम में वे बाहर आए थे। पूरी खबर पढ़ें...

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