कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीन अन्य लोगों को गवर्नर सीवी आनंद बोस पर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से रोका है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। दरअसल, बंगाल गवर्नर ने ममता बनर्जी, TMC नेता कुणाल घोष और और दो विधायकों- सयंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूरा विवाद पिछले महीने दो TMC विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर शुरू हुआ था। ममता ने बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। इसलिए, उन्होंने विधायकों का शपथ ग्रहण विधानसभा में कराने की मांग की, जबकि राज्यपाल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के पक्ष में थे।
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हाईकोर्ट ने ममता को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका:कहा- बोलने की आजादी के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते
हाईकोर्ट ने ममता को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका:कहा- बोलने की आजादी के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते
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