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Sunday, May 17, 2020

देश में कंटेनमेंट जाेन के बाहर बाजार खुलेंगे, बस और टैक्सी भी चलेंगी; बिहार में नए आदेश 2 दिन में, अभी चलेंगे लॉकडाउन-3 के नियम

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। अब सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जाेन तक सीमित कर दी हैं। इसके बाहर बस-टैक्सी और अन्य यात्री वाहन चलाने की छूट दी गई है। राज्य आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें भी चला सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन के बाद बिहार सरकार ने फिलाहाल कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। एक-दो दिन में नए दिशा-निर्देश जारी होंगे। तब तक बिहार में लॉकडाउन-3 में जारी व्यवस्था ही चलती रहेगी।
गृह मंत्रालय ने रविवार काे जारी आदेश में स्पष्ट किया कि जिन गतिविधियाें का विशेष ताैर पर उल्लेख कर पाबंदी नहीं लगाई है, कंटेनमेंट जाेन के बाहर उन सभी गतिविधियाें काे छूट रहेगी। यानी सैलून, ऑटाेमाेबाइल वर्कशाॅप, इलेक्ट्राॅनिक्स, कपड़े इत्यादि सभी तरह की दुकानें और बाजार खाेले जा सकेंगे। सभी तरह के सरकारी और निजी दफ्तर और औद्योगिक गतिविधियां पूरी क्षमता के साथ शुरू हो सकेंगी।
ई-कॉमर्स कंपनियां कंटेनमेंट जोन के बाहर हर तरह का सामान डिलीवर कर सकेंगी। अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जाेन राज्य खुद तय करेंगे। रेड-ऑरेंज जाेन के अंदर कंटेनमेंट-बफर जाेन जिला प्रशासन तय करेगा। नई गाइडलाइंस के बाद रेलवे ने कहा कि लाॅकडाउन 3.0 में जाे स्थिति थी, अभी वही जारी रहेगी।
हाेटल-रेस्टाेरेंट बंद रहेंगे, लेकिन खाने की हाेम डिलीवरी की जा सकेगी

  1. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानाें से यात्रियाें की आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ घरेलू मेडिकल सर्विसेज, एयर एंबुलेंस या सुरक्षा संबंधी गतिविधियाें काे छूट रहेगी।
  2. मेट्राे रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी।
  3. स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक, काेचिंग और प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि नहीं खोले जा सकेंगे। अभी पढ़ाई ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रखनी होगी।
  4. हाेटल, रेस्टाेरेंट, अन्य हाॅस्पिटेलिटी सर्विसेज नहीं चलेंगी। बस डिपाे, रेलवे स्टेशन और एयरपाेर्ट पर कैंटीन बंद रहेंगी। रेस्टाेरेंट हाेम डिलीवरी करेंगे।
  5. देशभर के सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटाेरियम, असेम्बली हाॅल और ऐसे ही अन्य स्थान भी अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ स्पाेर्ट्स काॅम्प्लेक्स और स्टेडियम खाेले जा सकेंगे। इसमें भी दर्शकाें पर रोक रहेगी।
  6. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनाेरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयाेजन और अन्य समाराेह पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी।
  7. सभी धार्मिक और पूजा स्थल आम लाेगाें के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस की भी इजाजत नहीं हाेगी।

ये सभी आदेश बिहार और पटना जिले में भी यथावत लागू होंगे। लॉकडाउन 3 में भी ये सभी प्रावधान थे।
पटना में किताब, चश्मा की भी दुकानें आज से खुलेंगी
सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही खुलेंगी ये दुकानें
चश्मा, किताब: चश्मा की दुकानें, आई-हॉस्पिटल, प्रतियोगी परीक्षा की किताब की दुकानें सोमवार से खुलेंगी।
सैलून, स्पा: सिर्फ ऑरेंज जोन में खुलेंगे। रेड जोन में बंद रहेंगे।
बस, टैक्सी, रिक्शा: केन्द्र ने लॉकडाउन 4 में इनके परिचालन पर प्रतिबंध हटा लिया है। यह सेवाएं बहाल होंगी कि नहीं, फैसला राज्य सरकार को करना है।
जूता, कपड़ा व अन्य: लॉकडाउन 4 में जूता, कपड़ा व अन्य दुकान खोलने पर रोक नहीं है, बिहार में फैसला होना है।
इलेक्ट्रॉनिक: इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडिशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानें और सर्विस सेंटर खुलेंगे।
निर्माण सामग्री: सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, शटरिंग, लोहा, पेंट दुकानें व गोदाम खुलेंगे।
हाई सिक्यूरिटी: रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो और जिला स्तर पर सिर्फ एक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
ऑटोमोबाइल: चारपहिया, दोपहिया, बस, ट्रक, ऑटो और ट्रैक्टरों के शोरूम और वर्कशॉप खुलेंगे।
प्रदूषण जांच केंद्र: इन्हें खोल सकते हैं।
ऑटोमोबाइल: टायर-ट्यूब, ल्यूब्रिकेंट व सर्विस सेंटर व गैराज हर दिन खुलेंगे। स्पेयर पार्ट की दुकानें खुलेंगी।
ये गाइडलाइन भी देश के लिए जरूरी

  • दो राज्याें के बीच सहमति बनने के बाद उनके बीच बसाें, निजी वाहनाें की आवाजाही की इजाजत।
  • शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। बच्चों और बुजुर्गों काे घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
  • विवाह कार्यक्रमाें में 50 से ज्यादा, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लाेग शामिल नहीं होंगे।


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लॉकडाउन 4 में जूता, कपड़ा व अन्य दुकान खोलने पर रोक नहीं है, बिहार में फैसला होना है।

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दैनिक भास्कर,,1733

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