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Monday, May 18, 2020

शहर की कपड़ा दुकानें साेम, बुध और शुक्रवार काे खुलेंगी, अन्य दुकानें मंगल, गुरु व शनि काे

राज्य सरकार ने सूबे के प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। सरकार ने यह फैसला रेड जोन के इलाके से बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रखंडों में बनाए क्वारेंटाइन सेंटरों को देखते हुए लिया है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ सूबे में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के ग्राफ को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि जिला मुख्यालयों वाले प्रखंडों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार के अादेश के अालाेक में मुजफ्फरपुर के डीएम डाॅ. चंद्रशेखर सिंह ने कपड़ा व रेडिमेड वस्त्राें के साथ-साथ सभी उपभाेक्ता वस्तुअाें की दुकानें खाेलने का सशर्त अादेश दिया है। कपड़ा की दुकानें साेमवार, बुधवार व शुक्रवार काे सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। वहीं अन्य उपभाेक्ता वस्तुअाें की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार काे सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इसका सख्ती से अनुपालन कराने की जिम्मेवारी संबंधित एसडीअाे व डीएसपी काे दी गई है। सूबे में अब कंटेनमेंट जोन के अलावा रेड जोन होंगे, बाकी इलाके को एक जोन में रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों पर रोक होगी। जबकि रेड जोन में राज्य सरकार द्वारा छह मई को जारी आदेश लागू रहेगा। राज्य के अन्य हिस्सों में केन्द्र द्वारा जारी गाइडलाइन में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। सोमवार को गृह विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद सभी राज्यों के लिए को अलग से दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। गृह विभाग ने जिला मुख्यालयों वाले प्रखंडों को रेड जोन की सूची से बाहर रखा है। ये वे प्रखंड हैं, जिनका मुख्यालय जिला मुख्यालयों में है।
ओला-उबर व टैक्सी का परिचालन सिर्फ अस्पताल और रेलवे स्टेशन जाने के लिए ही कर सकेंगे
प्राइवेट टैक्सी और ओला-उबर का परिचालन सिर्फ अस्पताल जाने और रेलवे स्टेशन से पैसेंजरों को लाने के लिए किया जा सकेगा। किराए के बसों का परिचालन पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। जिले के भीतर और अंतर जिला परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही गाड़ियों और लोगों का जिले में और अंतर जिला आवाजाही पर भी रोक जारी रहेगी।
रिक्शा और ऑटो चलने पर निर्णय परिवहन विभाग लेगा
रिक्शा और ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में दिशा-निर्देश परिहवन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया है।
33% कर्मियों के साथ खुलेंगे दफ्तर
राज्य सरकार ने 33% कर्मचारियों के साथ सरकारी व निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव व उससे ऊपर के पदाधिकारियों के लिए उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्य कर्मचारियों की लिए यह सीमा 33% निर्धारित की गई है। निजी संस्थाओं को भी 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी।
रेड जोन में ये खुलेंगी
प्रखंड मुख्यालय में सिर्फ आवश्यक सामग्री की वस्तुओं को खोलने की अनुमति है। राशन, सब्जी, दवा दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानें और सर्विस सेंटर, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, शटरिंग, लोहा, पेंट, चार पहिया, दोपहिया, बस, ट्रक, ऑटो और ट्रैक्टरों के शोरूम और वर्कशॉप खुलेंगे।
क्या था छह मई का आदेश
राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी इलाकों में किताब, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडिशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस, बैट्री, टायर-ट्यूब, ऑटोमोबाइल शोरूम, ल्यूब्रिकेंट के दुकानें और सर्विस सेंटर को सशर्त खोलने की अनुमति दी थी। इसके अलावा निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री जिसमें सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, लोहा, पेंट की दुकानें आदि को भी खोलने की अनुमति है।
10 बजे से 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
चश्मा ,किताब,ऑटो मोबाइल शो रूम व सर्विस सेंटर ,इलेक्ट्रॉनिक व सर्विस सेंटर,निर्माण सामग्री , प्रदूषण जांच केंद्र , हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व स्पेयर पार्ट्स की दुकान।
कपड़ा , रेडिमेड कपड़े ,सैलून ,ड्राई क्लिनिंग ,फर्नीचर ,बर्तन ,साइकिल ,खेल के सामान ,जूते ,कॉस्मेटिक व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी।



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दैनिक भास्कर,,1733

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