सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विश्वविद्यालयों के चांसलर (कुलाधिपति) से कहा है कि वे बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में पांच दिन में निर्णय करें। कोर्ट ने कहा कि बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए क्या इस वर्ष परीक्षा को टाला जा सकता है? क्या स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है?
क्या प्रवेश के लिए कोई अन्य तरीका नहीं अपनाया जा सकता है? कोर्ट ने कुलाधिपति को पांच दिन में इस बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस निर्णय से हमें भी अवगत कराया जाए। एडवोकेट अमित पवन ने प्रवेश परीक्षा को लेकर एक हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
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दैनिक भास्कर,,1733
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