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Tuesday, September 8, 2020

शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी, रिजल्ट कोर्ट के आदेश के बाद आएगा, अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी

सूबे में 90 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के अंतिम चयन सूची के प्रकाशन पर जो रोक पटना हाईकोर्ट ने लगायी थी, वह अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए चयन सूची के प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही इस सरकारी आदेश की वैद्यता पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए पूरी बहाली प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।

इस बारे में राज्य सरकार से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने लगाई गई रोक को जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 सितम्बर को रखने का आदेश दिया। गौरतलब है कि कोर्ट ने जारी बहाली प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी है, बल्कि उसके अंतिम रिजल्ट पर रोक लगायी है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।



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Recruitment of teachers will continue, the result will come after the order of the court

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दैनिक भास्कर,,1733

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