पटना जिले में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे तक ही गाड़ियों का शो-रूम खुलेगा। इसमें चार पहिया, दो पहिया वाहनों के साथ ट्रैक्टर के शोरूम और मरम्मति के प्रतिष्ठान शामिल है।
डीएम कुमार रवि ने कहा कि गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा शर्तों के साथ शो-रूम और मरम्मत कार्य करने वाले प्रतिष्ठान को सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का निर्देश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने और कंटेनमेंट जोन से कर्मियों को कार्य पर बुलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शर्तों और आदेशों का उल्लंघन
करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने, निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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दैनिक भास्कर,,1733
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